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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए ईडी को अदालत से लेनी होगी अनुमति: सुप्रीम कोर्ट

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May 16, 2024

Instructions to Supreme Court and ED on PMLA: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की धारा 44 के तहत की गई शिकायत पर अदालत द्वारा विचार करने के बाद ईडी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर ईडी को किसी को गिरफ्तार करना है तो उसे पहले कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी होगी. अदालत तब आरोपी की हिरासत केवल एक बार दे सकती है यदि वह हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता के कारणों को जानने से संतुष्ट है।

समन पर अदालत में उपस्थित होने वाले आरोपी को हिरासत में नहीं माना जा सकता

जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि 'अगर आरोपी समन का पालन करने के लिए विशेष अदालत में पेश हुआ है, तो यह नहीं माना जा सकता कि वह हिरासत में है। और यदि आरोपी समन के बाद अदालत में पेश हुआ है, तो उसे जमानत के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है और पीएमएलए अधिनियम की धारा 45 की दोहरी शर्तें उस पर लागू नहीं होंगी।'

आरोपी को वारंट की जगह समन जारी किया जाना चाहिए

पीठ ने आगे कहा कि 'आरोपी को अदालत द्वारा समन किया जा सकता है, लेकिन उसे अपनी रिहाई के लिए जमानत की शर्तों को पूरा करना होगा। अगर ईडी शिकायत दर्ज होने तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है, तो अदालत को धारा 44 के तहत शिकायत का संज्ञान लेना चाहिए और आरोपी को वारंट नहीं, बल्कि समन जारी करना चाहिए।' इसके अलावा जस्टिस ओका ने कहा कि 'आवेदन पर सुनवाई करते समय अदालत तभी हिरासत में दे सकती है जब वह संतुष्ट हो कि हिरासत में पूछताछ जरूरी है, भले ही आरोपी को अनुच्छेद 19 के तहत कभी गिरफ्तार नहीं किया गया हो. सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मुद्दे पर आया कि क्या सीआरपीसी की धारा 88 के तहत अदालत में अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए आरोपी को बांड भरना होगा।

Report By:
Author
ASHI SHARMA