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कैसे होता है भारत में CJI का चुनाव, आखिर क्या है कॉलेजियम प्रणाली

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May 14, 2025

14 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 52वें CJI के रूप में बी.आर गवई को शपथ दिलाई। जिनका कार्यकाल 6 महीने का होगा। गवई भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश बने है। साथ ही वह अनुसूचित जनजाति से आने वाले दुसरे मुख्य न्यायाधीश भी है।

भारत में कैसे चुने जाते है मुख्य न्यायाधीश

भारत एक लोकतांत्रिक देश है यहां प्रत्येक पद को संविधान से मान्याता प्राप्त है। और पद पर चयन की प्रक्रिया का उल्लेख भी संविधान के विभिन्न धाराओं में किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति को देश का मुख्य न्यायाधीश कहते है। जिसकी चयन प्रक्रिया के बारे में संविधान के अनुच्छेद 124 (2) में किया गया है।

सीनियरिटी नियम के आधार पर होता है CJI का चयन

भारत में मुख्य न्यायाधीश के लिए यह परंपरा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद के लिए नियुक्त किया जाता है। बशर्ते वह इस पद के लिए सक्षम माने जाएं। इसे सीनियरिटी नियम कहा जाता है।

सामान्य परिस्थियों में 4 चरणों में होती चयन प्रक्रिया

1.       वर्तमान CJI अपने उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करते हैं।

2.       यह सिफारिश कानून मंत्रालय को भेजी जाती है।

3.       कानून मंत्रालय उस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री को भेजता है।

4.       अंततः राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।

 

विशेष परिस्थितियों में कॉलेजियम प्रणाली से होता है CJI चयन

कई बार सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे मामले आए है जब किसी कारण से मौजूदा न्यायाधीश ने अपने उत्ताराधिकारी की घोषणा नहीं की है। ऐसी परिस्थिति में कॉलेजियम प्रणाली से CJI का चयन किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 4 जज का समुह बना कर मुख्य न्यायाधीश के नाम की घोषण की  जाती है। जिसे राष्ट्रपति शपथ दिलाते है।

संविधान में नहीं है कॉलेजियम प्रणाली का जिक्र

भारतीय संविधान में कॉलेजियम प्रणाली का कोई जिक्र नहीं किया है। जिस कारण इस प्रणाली की अलोचना भी होती रही है। इस प्रणाली का जन्म सुप्रीम कोर्ट के तीन महत्वपूर्ण निर्णयों — एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981), सुप्रीम कोर्ट वकील संघ बनाम भारत संघ (1993), और विशेष संदर्भ 1/1998  से हुआ है। जिसमें कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा को स्पष्ट किया और न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका को स्थापित किया है।

क्या है मुख्य न्यायाधीश का वेतन

2023 के बाद लागू संशोधन के अनुसार देश के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 प्रतिमाह है। इसके साथ ही CJI को सरकारी आवास, स्टाफ, वाहन, चिकित्सा सुविधा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन के साथ ही और भी विशेषाधिकार दिए जाते है।

CJI का नहीं होता निश्चित कार्यकाल

भारत में CJI का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश 65 साल की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। ऐसे में कई बार न्यायाधीशों को कुछ महीनों में ही पदभार छोड़ना पड़ा है। जैसे बी.आर गवई को इसी साल दिसंबर में 65 साल पूरे होने पर अपना पदभार छोड़ना होगा।

 

 

Report By:
RAGINI RAI