Oct 26, 2025
CGPSC की बड़ी लापरवाही: मृत उम्मीदवार को मिला नियुक्ति पत्र, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) द्वारा स्पोर्ट्स ऑफिसर की भर्ती में हुई गंभीर लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई है। आयोग द्वारा वेटिंग लिस्ट की अवधि खत्म होने के 21 महीने बाद एक मृत उम्मीदवार के नाम नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया, जबकि वेटिंग लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद योग्य अभ्यर्थी को नौकरी से वंचित रखा गया। कोर्ट ने इस प्रकरण में प्रशासनिक निष्क्रियता और लापरवाही को चिन्हित किया है।
भर्ती प्रक्रिया का संक्षिप्त इतिहास
स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया 6 मार्च, 2019 को शुरू हुई. मुख्य रूप से चयनित अमित वर्मा की जॉइनिंग से पहले 27 दिसंबर, 2021 को मृत्यु हो गई, जिससे पद रिक्त हो गया. वेटिंग लिस्ट में प्रथम स्थान पर रहे नीलकंठ कुमार साहू ने वैधता अवधि के भीतर ही 6 जनवरी, 4 मार्च और 18 मई, 2022 को आयोग को पद रिक्त होने की सूचना देते हुए अपना दावा पेश किया.
CGPSC की गंभीर त्रुटि और कोर्ट का हस्तक्षेप
आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वेटिंग लिस्ट समाप्त होने के करीब 21 महीने बाद, 21 जून, 2024 को CGPSC ने मृत उम्मीदवार अमित वर्मा के नाम ही नियुक्ति आदेश जारी कर दिया. हाईकोर्ट ने इसे एक गंभीर अनियमितता और प्रक्रिया की पूर्ण अवहेलना बताया. न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने राज्य सरकार को आठ सप्ताह के भीतर नीलकंठ कुमार साहू को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है.
कोर्ट का महत्वपूर्ण अवलोकन
अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला दर्शाता है कि किस प्रकार प्रशासनिक निष्क्रियता योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य पर गहरा असर डालती है और ऐसी स्थितियों में अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ता है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि अभ्यर्थी ने समय रहते अपना दावा प्रस्तुत कर दिया था, इसलिए उसे प्रशासनिक देरी का शिकार नहीं बनाया जा सकता.
---







