Sep 9, 2025
भोपाल में धरना-प्रदर्शन के लिए अब अनुमति जरूरी, पुलिस ने जारी किया सख्त आदेश
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, पुतला दहन, रथ यात्रा, आमसभा या किसी कार्यालय और निवास के घेराव जैसे आयोजनों के लिए पहले पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस-2023) की धारा 163 (1) के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आदेश का उद्देश्य और प्रभाव
पुलिस आयुक्त के अनुसार, बिना अनुमति के आयोजनों से यातायात और जनजीवन प्रभावित होता है। पहले से जानकारी मिलने पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है। बिना अनुमति आयोजन करने पर अप्रिय घटना की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। इसके अलावा, सुरक्षा के लिए किराएदार, पेइंग गेस्ट, घरेलू सहायक, छात्रावासों में रहने वाले छात्र और होटलों में ठहरने वालों की जानकारी पुलिस को देना भी अनिवार्य होगा।
अनुमति की प्रक्रिया
कोई भी आयोजन करने से पहले इंटेलीजेंस डीसीपी से अनुमति लेनी होगी। यह नियम कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शहर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।