Sep 17, 2016
डिंडौरी। विशेष न्यायधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम गीता सोलंकी ने आज पीडब्लूडी विभाग के कार्यपालन यंत्री धनेन्द्र नकासे के मामले में फैसला सुनाते हुए दो अलग अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई। उनपर डेढ़ लाख का जुर्माना और चार साल की सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार लोकायुक्त ने 20 जनवरी 2014 को कार्यपालन यंत्री को 34 हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। आरोपी धनेन्द्र नकासे ने फरियादी शहडोल के ठेकेदार रमेश केसवानी से डामहल ढुलाई के बिल पास के एवज में रिश्वत मांगी थी।