Jan 25, 2026
छत्तीसगढ़ सेक्स सीडी कांड में नया मोड़: भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ीं, सेशन कोर्ट ने CBI कोर्ट का फैसला पलटा
छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड में रायपुर सेशन कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने CBI की विशेष अदालत के मार्च 2025 के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया गया था। CBI की रिव्यू याचिका मंजूर करते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता साफ कर दिया है।
भूपेश बघेल को कोर्ट में पेश होने के निर्देश
सेशन कोर्ट ने भूपेश बघेल को नियमित रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। अब इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी। CBI की लोअर कोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ कोई ठोस आधार नहीं है, लेकिन सेशन कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया।
अन्य आरोपियों के आवेदन खारिज
कारोबारी कैलाश मुरारका और पूर्व सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा ने खुद को बरी करने के लिए आवेदन दिए थे, लेकिन कोर्ट ने इन्हें खारिज कर दिया। कोर्ट का मानना है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उन्हें ट्रायल का सामना करना होगा। अन्य आरोपी विजय भाटिया और विजय पांड्या भी इस केस में शामिल हैं।
कांड की पृष्ठभूमि और राजनीतिक प्रभाव
यह मामला 2017 में शुरू हुआ था, जब अश्लील सीडी का आरोप लगा। भाजपा नेता की शिकायत पर FIR दर्ज हुई, जिसमें ब्लैकमेलिंग का जिक्र था। पुलिस जांच में विनोद वर्मा और भूपेश बघेल तक पहुंची। 2018 में गिरफ्तारी के बाद राजनीति में भारी हलचल मची, जिसे कांग्रेस ने बीजेपी विरोधी मुद्दा बनाया और चुनाव जीते। एक आरोपी ने आत्महत्या भी की थी।







