Aug 18, 2025
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ FIR के आदेश
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ फर्जी दस्तावेजों से इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज चलाने के मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई है। कॉलेज में नए दाखिलों पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने सालों तक कॉलेज नहीं चल सकता।
कॉलेज की मान्यता रद्द
भोपाल में संचालित इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता उच्च शिक्षा विभाग ने रद्द कर दी थी। आरोप है कि कॉलेज ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मान्यता हासिल की थी। हालांकि, छात्रहित में कॉलेज को संचालन की अनुमति दी गई, लेकिन नए दाखिलों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल कमिश्नर को तीन दिन में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।
SIT जांच के आदेश
हाईकोर्ट ने मामले की गहन जांच के लिए ADG संजीव शमी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय SIT गठन का आदेश दिया। SIT को 90 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि बिना राजनीतिक प्रभाव के इतने लंबे समय तक अनियमितता संभव नहीं। यह मामला अब राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है।