Jul 15, 2025
MPPSC ने EWS की आयु सीमा छूट को समाप्त किया
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को मिलने वाली 5 साल की आयु सीमा छूट को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया है। अब EWS अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की तरह अधिकतम 40 वर्ष की आयु तक ही आवेदन कर सकेंगे। सोमवार को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा और सभी चल रही भर्ती परीक्षाओं पर असर डालेगा।
हाईकोर्ट के आदेश का पालन
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि EWS उम्मीदवारों को केवल 10% आरक्षण का लाभ मिल सकता है, न कि SC/ST और OBC की तरह आयु में छूट। इस फैसले के बाद MPPSC ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर EWS के लिए आयु छूट समाप्त करने की घोषणा की। यह नियम 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा, जिसके तहत 40 वर्ष से अधिक आयु के EWS अभ्यर्थी अयोग्य माने जाएंगे।
2022 से थी छूट की सुविधा
वर्ष 2022 से EWS उम्मीदवारों को SC/ST और OBC की तरह 45 वर्ष तक की आयु छूट दी जा रही थी। इस सुविधा ने कई अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान किया था। हालांकि, हाईकोर्ट के हालिया फैसले ने इस नीति को पलट दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह बदलाव सभी लंबित और आगामी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगा।
चयनित उम्मीदवारों पर संकट
इस फैसले का असर उन EWS अभ्यर्थियों पर भी पड़ेगा, जो पिछले वर्षों में आयु छूट के आधार पर चयनित हुए थे। आयोग को अब इन नियुक्तियों की समीक्षा करनी होगी, जिससे कई उम्मीदवारों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि पहले से चयनित उम्मीदवारों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
अभ्यर्थियों में आक्रोश
EWS अभ्यर्थियों में इस फैसले को लेकर गहरा असंतोष है। उनका कहना है कि बिना पूर्व सूचना के इस तरह का बदलाव उनके वर्षों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। कई उम्मीदवारों ने आयोग से अपील की है कि वह उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाए।