Aug 19, 2025
ट्रेन में सामान पर सख्ती: एयरलाइंस जैसा नियम लागू, ज्यादा वजन पर जुर्माना
भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए नया नियम लागू करने की तैयारी में है, जो एयरलाइंस की तर्ज पर सामान की वजन सीमा को नियंत्रित करेगा। अब निर्धारित वजन से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को भारी जुर्माना देना होगा। यह नियम फर्स्ट AC, स्लीपर और जनरल क्लास के लिए अलग-अलग वजन सीमा तय करता है। उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के प्रमुख स्टेशनों से इसकी शुरुआत होगी।
नए नियम का स्वरूप
रेलवे का यह नियम हवाई यात्रा की तरह सख्त होगा। फर्स्ट क्लास AC यात्रियों को 70 किलोग्राम, AC सेकंड क्लास को 50 किलोग्राम, थर्ड AC और स्लीपर क्लास को 40 किलोग्राम, जबकि जनरल टिकट वालों को 35 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति होगी। नियम का पालन न करने पर जुर्माना लगेगा। रेलवे स्टेशनों पर सामान की जांच के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, ताकि नियम का कड़ाई से पालन हो।
कहां से शुरू होगा नियम
इस नियम की शुरुआत उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के प्रमुख स्टेशनों से होगी। लखनऊ और प्रयागराज मंडल के स्टेशन, जैसे प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर, अलीगढ़, लखनऊ चारबाग, बनारस, टूंडला, और इटावा में यह व्यवस्था लागू होगी। रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी बुकिंग सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे यात्रियों को सामान का वजन जांचने में आसानी होगी।
जुर्माने का प्रावधान
यदि सामान तय सीमा से अधिक होगा और बिना बुकिंग के पाया जाएगा, तो यात्रियों को सामान्य दर से अधिक शुल्क देना होगा। रेलवे यात्रियों को 10 किलोग्राम तक अतिरिक्त सामान ले जाने की छूट देगा, लेकिन इससे अधिक वजन पर बुकिंग अनिवार्य होगी। बोर्डिंग स्पेस में बाधा उत्पन्न होने पर भी जुर्माना लगेगा। यह कदम यात्रियों की सुविधा और ट्रेन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।