Loading...
अभी-अभी:

गृह सचिव समेत DGP, IG, SP को HC का नोटिस जारी

image

Sep 8, 2017

ग्वालियर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने व्यापमं फर्जीवाड़े के व्हिसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी के मामले में प्रदेश के गृह सचिव, डीजीपी, आईजी ग्वालियर और एसपी ग्वालियर को नोटिस जारी किया हैं। साथ ही चार सप्ताह में जवाब मांगा हैं।

दरअसल व्यापमं के व्हिसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी ने ग्वालियर पुलिस पर उसकी निजता भंग करने का आरोप लगाया था। साथ ही कोर्ट को ऐसे प्रमाण दिए थे, जिसमें पुलिस के गार्डों के द्वारा उनकी 24 घंटे वीडियोग्राफी कराई जा रही हैं।

जिसके बाद आज इस मामले की सुनवाई जस्टिस आंनद पाठक की बेंच में हुई। इस दौरान जस्टिस आंनद पाठक ने आशीष चतुर्वेदी के मामले में संबाधित पक्षों को नोटिस जारी करके पूछा हैं कि अखिर आशीष के वीडियो रिकोर्डिंग किस मकसद से कराई जा रही थी, ये कोर्ट को बताया जाएं।

आपको बता दें कि आशीष चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के तहत अपनी याचिका पेश की हैं। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति की निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया हैं। आशीष चतुर्वेदी ने बताया कि उसकी रिकोर्डिंग कराई जा रही थी। जिससे उसकी निजता भंग हो रही थी। इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की हैं।