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मध्य प्रदेश में रहने वाले बिहारी मतदाताओं के लिए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का सुनहरा अवसर

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Aug 23, 2025

मध्य प्रदेश में रहने वाले बिहारी मतदाताओं के लिए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का सुनहरा अवसर

मध्य प्रदेश में रहने वाले बिहार के मूल निवासियों के लिए खुशखबरी है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के उन मतदाताओं को राहत दी है, जिनका नाम गलती से वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। अब आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र के जरिए वे दोबारा अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कर सकते हैं। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लागू की गई है, जिससे मतदाताओं को अपने वोटिंग अधिकार का लाभ मिलेगा।

वोटर लिस्ट में नाम हटने की समस्या

बिहार के कई मतदाताओं का नाम 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची से हटा दिया गया। निर्वाचन आयोग के अनुसार, मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित, लंबे समय से अनुपस्थित या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। हालांकि, इस प्रक्रिया में कुछ वैध मतदाताओं के नाम भी गलती से हट गए। मध्य प्रदेश में रहने वाले बिहारी मतदाताओं के लिए यह बड़ी समस्या थी, क्योंकि वे बिहार में वोट डालने के लिए पात्र हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से नई व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह गलती से हटाए गए मतदाताओं को फिर से वोटर लिस्ट में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करे। इसके तहत, जिन मतदाताओं का नाम 2025 की प्रारूप सूची में था, लेकिन अंतिम सूची में नहीं है, वे अब अपने आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र के साथ दावा फॉर्म जमा कर सकते हैं। सत्यापन के बाद उनका नाम सूची में जोड़ा जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया और सुविधा

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित मतदाता अपने नजदीकी जिला निर्वाचन कार्यालय में आधार कार्ड की प्रति के साथ दावा फॉर्म जमा कर सकते हैं। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर उनका नाम मतदाता सूची में फिर से शामिल किया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से मध्य प्रदेश में रहने वाले बिहारी मतदाताओं के लिए राहतकारी है, जो रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से यहां रहते हैं और बिहार में वोट डालते हैं।

वोटर लिस्ट की जांच कैसे करें

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मतदाता सूची बिहार निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतदाता वहां जाकर अपने नाम की स्थिति जांच सकते हैं। यदि नाम हटा हुआ है, तो वे तुरंत आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शी और सरल बनाई गई है ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने वोटिंग अधिकार से वंचित न रहे।

Report By:
Monika