Loading...
अभी-अभी:

सिंधिया राजपरिवार संपत्ति विवाद: हाईकोर्ट का आदेश, 90 दिनों में सहमति से सुलझाएं

image

Sep 19, 2025

सिंधिया राजपरिवार संपत्ति विवाद: हाईकोर्ट का आदेश, 90 दिनों में सहमति से सुलझाएं

विनोद शर्मा ग्वालियर : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया राजपरिवार के संपत्ति विवाद में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं-वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे-को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। यह विवाद लगभग 40,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर डेढ़ दशक से चल रहा था।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

हाईकोर्ट ने ज्योतिरादित्य और उनकी बुआओं को आपसी सहमति से समझौता करने का निर्देश दिया है। तीनों बुआओं के अधिवक्ताओं ने सहमति से विवाद खत्म करने की अर्जी दी थी और अपनी सिविल रिवीजन याचिका भी वापस ले ली। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि 90 दिनों में समझौता नहीं हुआ, तो याचिका फिर से बहाल की जाएगी।

संपत्ति विवाद का इतिहास

सिंधिया राजपरिवार की इस संपत्ति को लेकर लंबे समय से कानूनी जंग चल रही थी। हाईकोर्ट का यह फैसला परिवार के बीच सुलह की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Report By:
Monika