Sep 4, 2025
जीएसटी 2.0: 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे नए रेट्स – सस्ती होंगी रोजमर्रा की चीजें, देखें पूरी लिस्ट
भारत सरकार ने आम आदमी को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है! जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए फैसलों के तहत, जीएसटी रेट्स में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब टैक्स स्लैब्स को सरल बनाया गया है – जीरो, 5%, 18% और 40%। इससे 100 से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स कम होगा, जिससे फूड आइटम्स, घरेलू सामान, हेल्थ प्रोडक्ट्स और कृषि उपकरण सस्ते हो जाएंगे। वहीं, लग्जरी आइटम्स जैसे तंबाकू उत्पाद, कैफीनयुक्त ड्रिंक्स और क्रिकेट टिकट्स पर टैक्स बढ़ाया गया है। ये नए रेट्स 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। आइए, विस्तार से देखें कि आपके रोजमर्रा के सामान में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है। इस लिस्ट से आप आसानी से समझ सकेंगे कि कौन-सी चीज किस स्लैब में आई है।
फूड आइटम्स पर जीएसटी में कटौती
खाने-पीने की चीजें अब और सस्ती हो गई हैं! जीएसटी रेट्स में कमी से डेली यूज के प्रोडक्ट्स पर बोझ कम होगा। यहां देखें पूरी डिटेल:
वनस्पति वसा/तेल: 12% से घटकर 5%
मोम, वनस्पति मोम: 18% से घटकर 5%
मांस, मछली, फूड प्रोडक्ट्स: 12% से घटकर 5%
डेयरी उत्पाद (मक्खन, घी, पनीर, गाढ़ा दूध): 12% से घटकर 5%
सोया दूध: 12% से घटकर 5%
चीनी, उबली हुई मिठाइयां: 12%-18% से घटकर 5%
चॉकलेट और कोको पाउडर: 18% से घटकर 5%
पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नूडल्स, बिस्कुट, माल्ट एक्सट्रेक्ट (गैर-कोको): 12%-18% से घटकर 5%
जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे/फलों का पेस्ट, सूखे मेवे: 12% से घटकर 5%
फलों का रस, नारियल पानी: 12% से घटकर 5%
पहले से पैक पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी: 5% से घटकर 0%
कंज्यूमर और डोमेस्टिक वस्तुओं पर जीएसटी
घरेलू उपयोग की चीजें अब बजट फ्रेंडली! पर्सनल केयर से लेकर किचन तक, कई आइटम्स पर टैक्स कम हुआ है:
हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग उत्पाद, टैल्कम पाउडर: 18% से घटकर 5%
टॉयलेट साबुन (बार/केक): 18% से घटकर 5%
टूथब्रश, डेंटल फ्लॉस: 18% से घटकर 5%
शेविंग क्रीम/लोशन, आफ्टरशेव: 18% से घटकर 5%
सामान्य टेबलवेयर/किचनवेयर (लकड़ी, लोहा, तांबा, एल्युमीनियम, प्लास्टिक): 12% से घटकर 5%
दूध पिलाने की बोतलें और निप्पल, प्लास्टिक के मोती: 12% से घटकर 5%
इरेजर: 5% से घटकर 0%
मोमबत्तियां: 12% से घटकर 5%
छाते और संबंधित वस्तुएं: 12% से घटकर 5%
सिलाई सुइयां: 12% से घटकर 5%
सिलाई मशीनें और पुर्जे: 12% से घटकर 5%
कपास/जूट से बने हैंड बैग: 12% से घटकर 5%
शिशुओं के लिए नैपकिन/डायपर: 12% से घटकर 5%
पूरी तरह से बांस, बेंत, रतन से बने फर्नीचर: 12% से घटकर 5%
दूध के डिब्बे (लोहा/स्टील/एल्यूमीनियम): 12% से घटकर 5%
पेंसिल, शार्पनर, चॉक: 12% से घटकर 0%
मानचित्र, ग्लोब, चार्ट: 12% से घटकर 0%
प्रैक्टिस बुक, नोटबुक: 12% से घटकर 0%
इलेक्ट्रॉनिक्स पर जीएसटी रेट्स
टेक प्रोडक्ट्स अब ज्यादा अफोर्डेबल! बड़े अप्लायंसेज पर टैक्स में भारी कटौती:
एयर कंडीशनर (AC): 28% से घटकर 18%
बर्तन धोने की मशीनें: 28% से घटकर 18%
टीवी (एलईडी, एलसीडी), मॉनिटर, प्रोजेक्टर: 28% से घटकर 18%
एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर पर जीएसटी
किसानों के लिए राहत! कृषि उपकरण और इनपुट्स पर टैक्स कम:
ट्रैक्टर (1800cc से अधिक क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर): 12% से घटकर 5%
पिछले ट्रैक्टर टायर/ट्यूब: 18% से घटकर 5%
मिट्टी/कटाई/थ्रेसिंग के लिए कृषि मशीनरी: 12% से घटकर 5%
कम्पोस्टिंग मशीनें: 12% से घटकर 5%
स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई/लॉन/स्पोर्ट्स रोलर्स: 12% से घटकर 5%
जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व: 12% से घटकर 5%
ईंधन के लिए पंप: 28% से घटकर 18%
ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप: 18% से घटकर 5%
हेल्थ प्रोडक्ट्स पर जीएसटी
स्वास्थ्य सेवाएं और प्रोडक्ट्स अब सस्ते! इंश्योरेंस से लेकर दवाएं तक:
हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस: 18% से घटकर 0%
थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट: 12%-18% से घटकर 5%
रक्त ग्लूकोज मॉनिटर (ग्लूकोमीटर): 12% से घटकर 5%
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड: 12% से घटकर 5%
चश्मा: 12% से घटकर 5%
मेडिकल/सर्जिकल रबर के दस्ताने: 12% से घटकर 5%
कई दवाएं और खास दवाएं: 12% से घटकर 5% या 0%
चयनित दुर्लभ औषधियां: 5% या 12% से घटकर 0%
कार-बाइक और वाहनों पर जीएसटी
ऑटो सेक्टर में मिश्रित बदलाव! छोटे वाहन सस्ते, लग्जरी महंगे:
टायर: 28% से घटकर 18%
मोटर वाहन (छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, 350cc से छोटी मोटरसाइकिल, कमर्शियल व्हीकल): 28% से घटकर 18%
मोटरसाइकिलें 350cc से छोटी: 28% से बढ़कर 40%
बड़ी एसयूवी, लक्जरी/प्रीमियम कारें, सीमा से ऊपर की हाइब्रिड कारें, रेसिंग कारें: 28% से बढ़कर 40%
रोइंग बोट/डोंगी: 28% से घटकर 18%
साइकिलें और गैर-मोटर तिपहिया वाहन: 12% से घटकर 5%
तंबाकू और पेय पदार्थों पर जीएसटी
हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बढ़ाए गए रेट्स:
सिगार, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद: 28% से बढ़कर 40%
बीड़ी (पारंपरिक हाथ से बनी): 28% से घटकर 18%
कार्बोनेटेड/वातित पेय, स्वादयुक्त पेय, कैफीनयुक्त पेय: 28% से बढ़कर 40%
पौधे-आधारित दूध, फलों के गूदे से बने पेय: 18% या 12% से घटकर 5%
कपड़ों पर जीएसटी रेट्स
टेक्सटाइल सेक्टर में राहत:
सिंथेटिक धागे, बिना बुने कपड़े, सिलाई धागा, स्टेपल फाइबर: 12% और 18% से घटकर 5%
परिधान, रेडीमेड (₹2,500 से अधिक नहीं): 12% से घटकर 5%
परिधान, रेडीमेड (₹2,500 से अधिक): 12% से बढ़कर 18%
कागज और स्टेशनरी पर जीएसटी
एजुकेशन और ऑफिस यूज के लिए सस्ते आइटम्स:
अभ्यास पुस्तिकाओं, ग्राफ पुस्तकों, प्रयोगशाला नोटबुक के लिए कागज: 12% से घटकर 0%
ग्राफिक कागज: 12% से बढ़कर 18%
कागज के बोरे या बैग, बायोडिग्रेडेबल बैग: 18% से घटकर 5%
हस्तशिल्प और कला पर जीएसटी
क्राफ्ट्स को बढ़ावा:
नक्काशीदार कला उत्पाद (लकड़ी, पत्थर, आधार धातु, कॉर्क): 12% से घटकर 5%
हाथ से बने कागज और पेपरबोर्ड: 12% से घटकर 5%
हस्तशिल्प लैंप: 12% से घटकर 5%
पेंटिंग, मूर्तियां, पेस्टल, प्राचीन संग्रहणीय वस्तुएं: 12% से घटकर 5%
चमड़े के उत्पादों पर जीएसटी
लेदर गुड्स सस्ते:
तैयार चमड़ा: 12% से घटकर 5%
चमड़े के सामान, दस्ताने: 12% से घटकर 5%
बिल्डिंग निर्माण वस्तुओं पर जीएसटी
कंस्ट्रक्शन मैटेरियल्स में कटौती:
टाइलें, ईंटें, पत्थर जड़ाई कार्य: 12% से घटकर 5%
पोर्टलैंड, स्लैग, हाइड्रोलिक सीमेंट: 28% से घटकर 18%
ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा पर जीएसटी
ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहन:
सौर कुकर/वॉटर हीटर, बायोगैस/पवन/अपशिष्ट से ऊर्जा/सौर पैनल: 12% से घटकर 5%
ईंधन सेल मोटर वाहन: 12% से घटकर 5%
कोयला, लिग्नाइट, पीट: 5% से बढ़कर 18%
सर्विस सेक्टर पर जीएसटी
सर्विसेज में भी बदलाव:
जॉब वर्क, छाता, छपाई, ईंटें, फार्मास्यूटिकल्स, खाल/चमड़ा (ITC के साथ): 12% से घटकर 5% (ITC के साथ)
₹7,500/दिन से कम होटल आवास: 12% से घटकर 5%
सिनेमा (टिकट ₹100 से कम): 12% से घटकर 5%
सौंदर्य सर्विस: 18% से घटकर 5% (कोई ITC नहीं)
कैसीनो/रेस क्लब प्रवेश, सट्टेबाजी/जुआ: 28% से बढ़कर 40%
क्रिकेट मैच टिकट (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय): 12% से बढ़कर 18%
ये बदलाव आम आदमी की जेब को राहत देंगे और अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो कमेंट्स में बताएं!