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आज बाहर आ सकते हैं चैतन्य बघेल: शराब घोटाले में हाईकोर्ट से मिली जमानत

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Jan 3, 2026

आज बाहर आ सकते हैं चैतन्य बघेल: शराब घोटाले में हाईकोर्ट से मिली जमानत

रायपुर, 3 जनवरी 2026 – छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में जमानत दे दी है। जमानत आदेश आने के बाद आज उनकी जेल से रिहाई संभव है, क्योंकि औपचारिकताएं पूरी होने पर वे बाहर आ सकते हैं। इस फैसले से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जश्न का माहौल बन गया है।

 कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने जमानत देते हुए 강조 किया कि अदालत का काम दंड देने का नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करना है। ट्रायल के लंबा खिंचने की स्थिति में आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में रखना स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग और राज्य एसीबी/ईओडब्ल्यू के भ्रष्टाचार मामले दोनों में राहत दी गई।

 मामले की पृष्ठभूमि और आरोप

चैतन्य बघेल को पिछले साल 18 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि 2019-2022 के दौरान हुए हजारों करोड़ के घोटाले में उन्होंने अवैध धन को संभाला और रियल एस्टेट जैसे व्यवसायों में निवेश किया। जांच एजेंसियां इसे बड़े सिंडिकेट का हिस्सा बताती हैं। सितंबर में ईओडब्ल्यू ने भी उन्हें हिरासत में लिया। बचाव पक्ष ने हमेशा इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया।

 जश्न और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

जमानत की खबर पर रायपुर में भूपेश बघेल के निवास के बाहर समर्थकों ने आतिशबाजी की। भूपेश बघेल ने इसे सत्य की विजय बताया और कहा कि जांच एजेंसियां विपक्ष को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। गिरफ्तारी फरार आरोपी के बयान पर आधारित थी। मामले में कई अन्य नेता अभी जेल में हैं, जांच जारी है।

 

 

Report By:
Monika