Sep 21, 2016
भोपाल। प्रदेश में बाल संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल परिसर में फास्ट फूड या जंक फूड बिकता हुआ पाया गया तो स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों बाल सरंक्षण आयोग के अध्यक्ष ने प्रदेश के दो दर्जन से अधिक स्कूलों का निरिक्षण किया। जिधर उन्होंने जंक फूड बिकता पाया। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार स्कूल परिसर के सौ मीटर इलाके में जंकफूड या तंबाकू उत्पाद नहीं बिकना चाहिए। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को जंक फूट पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।
बाल आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा के मुताबिक उन्होंने कुछ स्कूलों की कैंटीन में जंक फूड बिकता पाया। जिसके तुरंत बाद उन्होंने कैंटीन से जंकफूड हटाने के निर्देश दिए। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि भविष्य में अगर प्रतिबंधित सामान बिकता पाया गया तो स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि प्राइवेट व सरकारी स्कूलों में कहीं भी जंकफूड न बिके। ऐसा हो तो संबंधित स्कूल प्रबंधन, हेडमास्टर और प्राचार्य पर कार्रवाई की जाए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग भी स्कूलों की कैंटीन व परिसर के बाहर बेचे जाने वाले कोल्डड्रिंक व जंकफूड पर लगाम लगाने के लिए निर्देश जारी कर चुका है ।