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जनहित याचिका पर कोर्ट ने किया निगम और जिला प्रशासन से जवाब तलब

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Sep 21, 2016

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्वर्ण रेखा नाले के आसपास अतिक्रमण और गंदगी को लेकर दायर जनहित याचिका में निगम और जिला प्रशासन से जबाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने निगम के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि निगम को विकास हर हाल में करना होगा। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से शहर में वृक्षारोपण की कार्ययोजना एक महीने के भीतर तलब करने का आदेश दिया। दरअसल सुमन सिंह ने एक पीआईएल कोर्ट में याचिका दायर करते हुए निर्धन बस्ती में गंदगी व स्वर्णरेखा नाले के आसपास अतिक्रमण को शहर की प्रमुख समस्या को रूप में बताया। कोर्ट ने स्वर्ण रेखा के आसपास अवैध निर्माणों को हटाने व जिम्मेवार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिये है। इसके अलावा अवैघ होर्डिग व बंद कुओं की भी जनकारी प्रशासन से मांगी है।