Nov 7, 2025
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों से आवारा कुत्ते हटाएं, नसबंदी कर शेल्टर भेजें
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या पर सख्त रुख अपनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने के साथ नसबंदी कर शेल्टर होम भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
कोर्ट के प्रमुख निर्देश
सुप्रीम कोर्ट की बेंच (जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता, एनवी अंजारिया) ने कहा कि पकड़े गए कुत्तों को उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाएगा। सभी राज्यों के मुख्य सचिव 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल करेंगे। अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
हाईवे और कैंपस पर कार्रवाई
नेशनल व स्टेट हाईवे पर आवारा पशुओं की सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर स्थापित होंगे। स्कूल-कॉलेज, अस्पतालों में 2 हफ्ते में बाड़ लगाई जाएगी। हर 3 महीने में नगर निगम व पंचायत जांच करेंगे। रखरखाव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होगा।
मामला कैसे शुरू हुआ
28 जुलाई को दिल्ली में बच्चों पर कुत्तों के हमले और रेबीज की मीडिया रिपोर्ट पर कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया। दायरा दिल्ली-एनसीआर से बढ़ाकर पूरे देश तक किया गया। 3 नवंबर को सरकारी कैंपस में कुत्तों को खिलाने के नियम बनाने की बात कही गई थी।








